संशोधित भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम मर्डर के लिए आजीवन कारावास या मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया है, और मानसिक बीमारी शब्द को 'अनसाउंड माइंड' से बदल दिया गया है.----more----https://hindi.theprint.in/india/bhartiya-nayaya-sanhita-indian-penal-code-indian-criminal-law-mob-lynching-terrorism/639549/